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Uttar Pradesh Chief Minister Office, Lucknow

Government of Uttar Pradesh, India

लोक शिकायत अनुभाग-5

लोक शिकायत अनुभाग-5 में व्यवहृत होने वाले विषय

 

(1) अनुभाग का विवरण-   लोक शिकायत अनुभाग-5

(2) प्रशासनिक ढाँचा-  तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम / पदनाम एवं वेतनमान तथा मासिक  वेतन

क्रमांक

तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों का नाम

पदनाम

वेतन मैट्रिक्स

लेवल

मूल वेतन

1.

श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा

अनुभाग अधिकारी

-

-

-

2.

श्रीमती यास्मीन अफसर

समीक्षा अधिकारी

47600-08-08-151100

8

55200

3.

श्रीमती रूचि शर्मा

समीक्षा अधिकारी

47600-08-08-151100

8

56900

4.

श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव

समीक्षा अधिकारी

47600-08-08-151100

8

58600

5.

श्री मो. शमीम

कम्पूटर सहायक

25500-04-04-481100

4

31400

     6.  रिक्त अनुसेवक      

(3)  अनुभाग में संपादित होने वाले कार्य   

सरकार के वर्ष 2015-16 के विकास एजेण्डा के  अन्तर्गत जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर कराने जाने हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (Integrated Grievance Redressal System)-जन सुनवाई का विकास किया गया है। इस प्रणाली की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है। इस प्रणाली में आने वाली समस्याओं का निस्तारण किया जाता है।

(4) अनुभाग में व्यवस्थित किये जाने वाले अभिलेख

सामान्य रजिस्टर, प्राप्ति पंजिका, यू0ओ0रजिस्टर, आर0टी0आई0रजिस्टर, प्यूनबुक, फाइल रजिस्टर रखे जाते हैं।

(5) व्यवहृत होने वाले प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त शिकायतों को समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (Integrated Grievance Redressal System)-जन सुनवाई के पोर्टल पर दर्ज कर सम्बन्धित विभाग को ऑन लाइन निस्तारण हेतु प्रेषित किया जाता है।

6) कार्य संचालन हेतु प्रभावी नियम/विनियम:-

(i) मा. मुख्य मंत्री जी की अपेक्षाएँ एवं आदेश !

(ii)उ0प्र0 सचिवालय मैनुअल।

(iii) उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली।

(iv) समय-समय पर निर्गत एवं प्रभावी अन्य आदेश/नियमावलियॉ।

 (7) बजट एवं उसका उपयोग:-

लोक शिकायत अनुभाग-5 में कोई शासकीय बजट आबंटित नहीं है तथा बजट सम्बन्धी कार्य नहीं किया जाता है।

(8) सहायिक/कल्याणकारी कार्यक्रम तथा उससे लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण।

प्रदेश के नागरिकों की विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जन समस्याओं/शिकायतों को समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (Integrated Grievance Redressal System)-जन सुनवाई द्वारा निस्तारण किया जायेगा। इस व्यवस्था से नागरिकों एवं शासन/विभागों/शासकीय कार्यालयों के बीच आसानी एवं पारदर्शी तरीके से संवाद हो सकेगा। नागरिक किसी भी समय शिकायतों को दर्ज कर सकेंगें, ट्रैक कर सकेगें। सम्बन्धित विभागों/अधिकारियों को निस्तारण एवं अनुश्रवण की सुगम सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी

   
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