(1)
अनुभाग का विवरण-
लोक शिकायत अनुभाग-4
(2)
प्रशासनिक ढाँचा-
तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम /
पदनाम एवं वेतनमान तथा मासिक
वेतन
क्रमांक
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तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों
का नाम
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पदनाम
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वेतन मैट्रिक्स
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लेवल
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मूल वेतन
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1.
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श्री अनुराग सिन्हा
|
अनुभाग अधिकारी
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-
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-
|
-
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2.
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श्री योगेन्द्र वर्मा
|
समीक्षा अधिकारी
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47600-155100
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8
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56900
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3.
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श्री पंकज कुमार साहू
|
समीक्षा अधिकारी
|
47600-151100
|
8
|
55200
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4.
|
श्रीमती पूर्णिमा साहू
|
समीक्षा अधिकारी
|
47600-151100
|
8
|
47600
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5.
|
श्री मनोज कुमार शर्मा
|
सह. समीक्षा अधिकारी
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44900-142400
|
7
|
46200
|
(3) अनुभाग में संपादित होने वाले कार्य
जनता से प्राप्त होने वाले ऐसे शिकायती पत्र जिन पर उच्च स्तर पर (
प्रमुख सचिव /
सचिव तथा विशेष
सचिव स्तर पर) दर्ज करके कार्यवाही करने के आदेश अंकित होते है, उन पर
लोक शिकायत अनुभाग-4
में आख्या प्राप्त करके निस्तारण संबंधी कार्यवाही की जाती है। यह
अनुभाग जिन विभागों से संबंधित शिकायती पत्रों पर कार्यवाही हेतु
अधिकृत है, वे निम्नलिखित हैः-
-
चीनी,उद्योग एवं
गन्ना विकास
-
खाद्य एवं रसद
-
प्राविधिक शिक्षा
/ व्यवसायिक
-
श्रम
-
वित्त
-
संस्थागत वित्त
/ कर निबंधन/ बैकिंग
-
लोक निर्माण विभाग
-
राज्य सम्पत्ति
-
ऊर्जा
-
विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी/अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत/आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स
-
नागिरक उडडयन विभाग
-
गृह/गोपन/कारागार/बीजा
पासपोर्ट/होमगार्डस/नागरिक
सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन
-
सर्तकता
-
उच्च/माध्यमिक/बेसिक
शिक्षा
-
खेलकूद
-
नियोजन/सांस्कृतिक
कार्य
-
सूचना
/ निर्वाचन
-
राष्ट्रीय एकीकरण
-
धर्माथ कार्य
-
सैनिक कल्याण
-
सिंचाई
/ सिंचाई (यांत्रिकी)
-
लघु उद्योग एवं
निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक विकास,
हथकरद्या व रेशम, भूतत्व एवं खनिकर्म, खादी एवं ग्रामोंद्योग विभाग,पर्यावरण
शिकायती पत्र जो दर्ज किये जाते है, उनके निर्धारित मानक निम्नवत्
विनिशि्चत किये गये हैः-
-
पेंशन एवं अन्य
सेवानैवृत्तिक देयों के भुगतान में असाधारण विलंब।
-
सेवाकाल में मृत
सरकारी सेवको के आश्रितों के सेवायोजन।
-
अवशेष देयों के
भुगतान में विलंब।
-
दुर्घटनाग्रसित, दंगा
पीडितो अथवा देवी आपदाओ से प्रभावित परिवार को देय राहत में
विलंब।
-
अध्यापि्त भूमि के
मुआवजे के भुगतान से संबंधित कठिनाईयाँ।
-
गंभीर अपराधों
जैसे-दहेज,हत्या,अपहरण,बलात्कार,अनुसूचित जाति के सदस्य पर
अत्याचार आदि में पुलिस द्वारा उपेक्षा/पक्षपात।
-
विद्युत कनेक्शन देने
में विलंब
एवं अन्य अनियमितताए।
-
पुलिस एवं अन्य
सरकारी कर्मचारियो द्वारा उपेक्षा/उत्पीडन।
-
ऋण वितरण में
भ्रष्टाचार एवं अनियमितताए।
-
भूमि अध्यापि्त से
संबंधित विस्थापित परिवारों के एक सदस्य को सेवायोजित करने
/ पुनर्वास में
कठिनाई।
-
न्यायिक निर्णयों
/ आदेशों के
कार्यान्वयन में विलंब।
-
अन्य विषय जो
निर्दिष्ट कियें जायें।
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग -3 के
कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08-11-2017 द्वारा लोक शिकायत अनुभाग-4 को प्रमुख सचिव / सचिव
तथा विशेष सचिवगण
के कैम्प कार्यालय से प्राप्त पत्रों के प्रेषण एवं अनुश्रवण करने के लिए विभाग
आवंटित किए गए है जो निम्नवत है :-
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1. |
प्रान्तीय रक्षा दल |
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2. |
रेशम विकास |
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3. |
राजस्व |
|
4. |
लोक निर्माण |
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5. |
न्याय |
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6. |
संस्कृति |
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7. |
सिंचाई (यांत्रिकी) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण |
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8. |
होमगार्ड |
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9. |
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल |
(4) अनुभाग में व्यवस्थित किये जाने वाले अभिलेख
अनुभाग में स्थायी
रूप से रखे जाने वाली पत्रावलियाँ नहीं होती। अतः कार्य का निस्तारण
होने के उपरांत निक्षेप पत्रावलियाँ एक निर्धारित अवधि (तीन अथवा चार
वर्ष) के बाद नष्ट कर दी जाती है।
प्रचलित पत्रावलियों को विभागवार निर्धारित रैक में रखा जाता है।
(5) व्यवहृत होने वाले प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
प्रमुख सचिव,
सचिव एवं विशेष
सचिव,
मुख्य मंत्री
स्तर के
अधिकारियों के लोक शिकायत में दर्ज करने के आदेश प्राप्त होने के
उपरांत अनुभाग में प्रकरण दर्ज किया जाता है। कम्प्यूटर कक्ष में
भी इसे दर्ज कराया जाता है। प्रकरणों का निस्तारण होने तक उनका निरंतर अनुश्रवण
किया जाता है।
उच्च अधिकारियों
के निर्देश पर अलग-अलग मामलों में सुनवाई/बैठकें
तथा विभागीय लम्बित प्रकरणों की समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती है।
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