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Uttar Pradesh Chief Minister Office, Lucknow

Government of Uttar Pradesh, India

लोक शिकायत अनुभाग-3

लोक शिकायत अनुभाग-3 में व्यवहृत होने वाले विषय

(1) अनुभाग का विवरण-   लोक शिकायत अनुभाग-3

(2) प्रशासनिक ढाँचा -  तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों का नाम/पदनाम एवं वेतनमान तथा मासिक वेतन-

क्रमांक

तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों का नाम

पदनाम

वेतन मैट्रिक्स

लेवल

मूल वेतन

1.

श्री विनोद शर्मा

अनुभाग अधिकारी

67700-208700

11

96600

2.

श्री राजेश कुमार

समीक्षा अधिकारी

47600-151100

8

64100

3.

श्री बम शंकर झा

समीक्षा अधिकारी

47600-151100

8

64100

4.

श्रीमती आकांक्षा सिंह

समीक्षा अधिकारी

47600-151100

8

53600

5.

श्रीमती छाया मजूमदार

सहायक समीक्षा अधिकारी

44900-142400

7

50500

(3)  अनुभाग में संपादित होने वाले कार्य  

1. मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग -3 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08-11-2017 द्वारा लोक शिकायत अनुभाग-3 को अपर मुख्‍य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिवगण के कैम्प कार्यालय से प्राप्त पत्रों के निर्गमन / प्रेषण करने के लिए विभाग आवंटित किए गए है जो निम्नवत है :-

  1. पशुधन
  2. नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
  3. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ़
  4. समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण
  5. उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय
  6. विज्ञान  एवं प्रोद्योगिकी
  7. लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन
  8. सामान्य प्रशासन
  9. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
  10. वाह्य सहायतित परियोजना

2. राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत निदेशालय के विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकृति के (ऑनलाइन/ आफॅलाइन) संन्दर्भों को निस्तारित किये जाने से सम्बन्धित कार्य एवं उक्त से सम्बन्धित जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों / अपीलों के निस्तारण सम्बन्धी कार्य।

3. भारत सरकार द्वारा जन सुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त सन्दर्भों के निस्तारण का कार्य।

4. निम्नलिखित विभागों से सम्बन्धित जन सामान्य से जन सूचना अधिकार अधिनियमए 2005 के अन्तर्गत प्राप्त (ऑनलाइन/ऑफलाइन) आवेदन पत्रों /अपीलों पर कार्यवाही की जाती है: -

(i) राजस्व विभाग

(ii) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

(iii) ग्राम्य विकास विभाग  

(iv) नगर विकास विभाग  

(v)  चिकित्सा एवं स्वास्य विभाग

(vi)  परिवार कल्याण विभाग

(vii)  चिकित्सा शिक्षा विभाग

(viii)  पंचायती राज विभाग

(ix)  समाज कल्याण विभाग

(x)  सैनिक कल्याण विभाग

(xi)  पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

(xii)  दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

(xiii)  महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग  

(xiv)  अल्पसंख्‍यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग

(xv)  परिवहन विभाग

(xvi)  वन विभाग

(xvii)  कृषि विभाग

(xviii)  कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

(xix)  कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग

(xx)  सहकारिता विभाग

(xxi)  पशुधन विभाग

(xxii)  सचिवालय प्रशासन विभाग

(xxiii)  दुग्ध विकास विभाग  

(xxiv)  युवा कल्याण विभाग

(xxv)  लघु सिंचाई विभाग

(xxvi)  ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग

(xxvii)  मत्स्य विभाग

(xxviii)  नियुक्ति विभाग

(xxix)  कार्मिक विभाग

(xxx)  आबकारी विभाग

(xxxi)  न्याय एवं विधि परारमर्शी विभाग

(xxxii)  उद्यान विभाग

(xxxiii) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(xxxiv)  भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग

(xxxv)  डॉ0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास विभाग

5. लोक शिकायत अनुभाग-5 के आदेश दिनांक 29-11-2018 द्वारा आबंटित आई0जी0आर0एस0 के अन्तर्गत दर्ज सन्दर्भों में से बस्ती/देवीपाटन/गोरखपुर/लखनऊ /अयोध्‍या मंडल के "सम्बन्धित नहीं" श्रेणी अर्थात परिधिगत कार्यालय से सम्बन्धित न होने के आधार पर वापस प्राप्त सन्दर्भ को पुन: उससे वास्तविक रूप से सम्बन्धित कार्यालय को भेजने का कार्य।

6. आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों से परिधिगत कार्यालय से ऑनलाइन प्राप्त आख्‍याओं के रैण्‍डम गुणवत्ता परीक्षण का कार्य।

7. आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों में परिधिगत कार्यालय से प्राप्त आख्‍याओं के रैण्‍डम गुणवत्ता परीक्षणोंपरान्त 'C' श्रेणी में पुनर्जीवित सन्दर्भों के सम्बन्ध में भौतिक पत्राचार के माध्‍यम से आख्‍या प्राप्त करना तथा उसके परीक्षण का कार्य।

8. आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों में परिधिगत कार्यालय से आनलाइन प्राप्त आख्‍याओं के रैण्‍डम गुणवत्ता परीक्षणोंपरान्त 'C' श्रेणी में पुनर्जीवित सन्दर्भों के क्रम में प्राप्त आख्‍याओं में 'CC' श्रेणी में पुनर्जीवित सन्दर्भों के सम्बन्ध में भौतिक पत्राचार के माध्‍यम से आख्‍या प्राप्त करने तथा उसके परीक्षण का कार्य।

(4) अनुभाग में व्यवस्थित किये जाने वाले अभिलेख 

आर0टी0आई0 रजिस्टर, अपील रजिस्टर, परिवाद रजिस्टर, यू0ओ0 रजिस्टर, सामान्य रजिस्टर, प्यून बुक ।

     अनुभाग में स्थायी रूप से रखे जाने वाली पत्रावलियाँ नही होती । अतः कार्य का निस्तारण होने के उपरांत निक्षेप पत्रावलियाँ एक निर्धारित अवधि (तीन अथवा चार वर्ष) के बाद नष्ट कर दी जाती है।

 नोट:- वर्तमान में अनुभाग में समस्त कार्य e-office पर ही व्यवहरित किये जा रहे हैं।

 
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