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Uttar Pradesh Chief Minister Office, Lucknow

Government of Uttar Pradesh, India

लोक शिकायत अनुभाग-3

लोक शिकायत अनुभाग-3 में व्यवहृत होने वाले विषय

(1) अनुभाग का विवरण-   लोक शिकायत अनुभाग-3

(2) प्रशासनिक ढाँचा -  तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों का नाम/पदनाम एवं वेतनमान तथा मासिक वेतन-

क्रमांक

तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों का नाम

पदनाम

वेतन मैट्रिक्स

लेवल

मूल वेतन

1.

श्री विनोद शर्मा

अनुभाग अधिकारी

-

-

-

2.

श्री राजेश कुमार

समीक्षा अधिकारी

47600-151100

8

56900

3.

श्री रामा शंकर शर्मा

समीक्षा अधिकारी

47600-151100

8

56900

4.

श्रीमती लता रानी गुप्ता

समीक्षा अधिकारी

47600-151100

8

56900

5.

श्री विजय सिंह यादव

सहायक समीक्षा अधिकारी

44900-142400

7

46200

6.

श्रीमती छाया मजूमदार

सहायक समीक्षा अधिकारी

44900-142400

7

44900

7.

श्री ऐनुल हसन

अनु सेवक

19900-63200

2

30200

(3)  अनुभाग में संपादित होने वाले कार्य  

जनता से  प्राप्त  होने वाले ऐसे शिकायती  पत्र जिन पर उच्च स्तर पर (प्रमुख सचिव / सचिव तथा विशेष सचिव स्तर पर) दर्ज करके कार्यवाही करने के आदेश अंकित होते है, उन पर लोक शिकायत अनुभाग-3 में आख्या प्राप्त करके निस्तारण संबंधी कार्यवाही की जाती है। यह अनुभाग जिन विभागों से संबंधित शिकायती पत्रों पर कार्यवाही हेतु अधिकृत है, वे निम्नलिखित हैः-

  • नियुक्ति एवं कार्मिक
  • आवास एवं शहरी नियोजन
  • उघान विभाग
  • खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग
  • दुग्ध विकास
  • पशुधन
  • मत्स्य
  • भूमि विकास एवं जल संसाधन
  • राजस्व, राजस्व अभाव एवं सहायता पुनर्वास 
  • सहकारिता
  • पंचायती राज
  • युवा कल्याण
  • भाषा 
  • चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
  • चिकित्‍सा शिक्षा विभाग
  • खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग
  • अल्पसंखयक  कल्याण एवं वक्फ 
  • समाज कल्याण 
  • महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार 
  • पिछडा वर्ग कल्याण  विभाग
  • विकलांग कल्याण 
  • सचिवालय प्रशासन 
  • नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन 
  • लघु सिंचाई 
  • ग्रामीण अभियंत्रण सेवा 
  • ग्राम्य विकास  
  • डा0 अम्‍बेडकर ग्राम सभा विकास
  • आबकारी एवं मद्य निषेध 
  • परिवहन 
  • कृषि 
  • कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान 
  • कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार
  • वन 
  • न्याय 
  • विधायी एवं संसदीय कार्य

 

शिकायती  पत्र जो  लोक शिकायत अनुभाग-3 में  दर्ज  किये जाते है, उनके निर्धारित  मानक  निम्नवत् विनिश्चित किये गये हैः-

  • पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक देयों के भुगतान  में असाधारण विलंब। 
  • सेवाकाल में मृत सरकारी सेवको के आश्रितों के सेवायोजन।
  • अवशेष देयों के भुगतान  में विलंब।
  • देवी आपदाओ से प्रभावित परिवार को देय राहत में विलंब। 
  • अध्याप्ति भूमि के मुआवजे के भुगतान से संबंधित कठिनाईयाँ। 
  • आवंटित ग्राम सभा/सीलिंग भूमि का कब्‍जा न मिलना ।
  • विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूखण्‍ड/भवन के आवंटन/कब्‍जे/जमा धनराशि की वापसी इत्‍यादि से संबंधित कठिनाईयां ।
  • सरकारी कर्मचारियों द्वारा उत्‍पीडन/उपेक्षा ।
  • ऋण वितरण में भ्रष्‍टाचार एवं अनियमिततायें ।
  • भूमि अध्याप्ति  से संबंधित विस्थापित परिवारों के एक सदस्य को सेवायोजित करने / पूनर्वास में कठिनाई। 
  • न्यायिक निर्णयों /आदेशों के कार्यान्वयन में विलंब। 
  • अन्य विषय जो निर्दिष्ट कियें जायें।

 

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग -3 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08-11-2017 द्वारा लोक शिकायत अनुभाग-3 को प्रमुख सचिव / सचिव तथा विशेष सचिवगण के कैम्प कार्यालय से प्राप्त पत्रों के प्रेषण एवं अनुश्रवण करने के लिए विभाग आवंटित किए गए है जो निम्नवत है :-

  1. पशुधन
  2. नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
  3. अल्पसंख्यक एवं वक्फ़
  4. समाज कल्याण/ सैनिक कल्याण
  5. उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय
  6. विज्ञान  एवं प्रोद्योगिकी
  7. लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन
  8. सामान्य प्रशासन
  9. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
  10. वाह्य सहायतित परियोजना

(4) अनुभाग में व्यवस्थित किये जाने वाले अभिलेख 

प्राप्ति पंजिका, यू0ओ0 रजिस्टर, आर0टी0आई0 रजिस्टर, परिवाद रजिस्टर, अपील रजिस्टर, प्यून बुक, फाइल रजिस्टर रखे जाते है।

अनुभाग में स्थायी रूप से रखे जाने वाली पत्रावलियाँ नही होती । अतः कार्य का निस्तारण होने के उपरांत निक्षेप पत्रावलियाँ एक निर्धारित अवधि (तीन अथवा चार वर्ष) के बाद नष्ट कर दी जाती है।

प्रचलित पत्रावलियो को विभागवार निर्धारित रैक में रखा जाता है।

(5) व्यवहृत होने वाले प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव, मुख्य मंत्री स्तर के अधिकारियों  के  लोक शिकायत में दर्ज करने के आदेश प्राप्त होने के उपरांत अनुभाग में प्रकरण दर्ज किया जाता है।कम्प्यूटर कक्ष में भी इसे दर्ज कराया जाता है। प्रकरणों का निस्तारण होने तक उनका निरंतर अनुश्रवण किया जाता है। 

उच्च अधिकारियों  के  निर्देश पर अलग- अलग मामलों में सुनवाई /बैठकें तथा विभागीय लम्बित प्रकरणों की समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती है।

   
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