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Uttar Pradesh Chief Minister Office, Lucknow

Government of Uttar Pradesh, India

लोक शिकायत अनुभाग-2

लोक शिकायत अनुभाग-2 में व्यवहृत होने वाले विषय

(1)  अनुभाग का विवरणः लोक शिकायत अनुभाग-2

(2)  प्रशासनिक ढांचा   :   इस अनुभाग का प्रशासनिक ढांचा निम्नवत् हैः-

क्रमांक

तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों का नाम

पदनाम

वेतनमैट्रिक्स

लेवल

मूल वेतन

1.

श्री प्रदीप कुमार

अनुभाग अधिकारी

-

-

-

2.

श्री राजकुमार तिवारी

समीक्षा अधिकारी

67700-177500

10

69000

3.

श्रीमती रेखा रानी गुप्ता

समीक्षा अधिकारी

67700-177500

11

88400

4.

श्री अरविन्द कुमार राठौर

समीक्षा अधिकारी

67700-177500

11

83300

5.

श्री राज नारायण पाल

सहायक समीक्षा अधिकारी

44900-142400

7

46200

 (3)  अनुभाग में सम्पादित होने वाले कार्य

     1. मा.मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन एवं मा.मुख्यमंत्री जी के दौरे के समय प्राप्त जन सामान्य के पत्रो के अनुश्रवण व निस्तारण का कार्य।

     2. सामान्य जनता से प्राप्त ऐसे प्रार्थना पत्र जिन पर मा. मुख्यमंत्री जी व मुख्‍य मंत्री कार्यालय के उच्चाधिकारियों (उनके प्रमुख सचिव/सचिव) के आदेश होते हैं, का प्रेषण/अनुश्रवण का कार्य।

3.  महामहिम राष्ट्रपति/गृह मंत्री, भारत सरकार व भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालयों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकृति के पत्रों का अनुश्रवण व निस्तारण का कार्य।

(4)  अनुभाग में व्यवस्थित किए जाने वाले अभिलेख

1. जन सामान्य के ऐसे प्रार्थना-पत्रों जिन पर मा.मुख्यमंत्री जी की ओर से प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा समयबद्ध आदेश अंकित किए जाते हैं, की छायाप्रतियां।

2. मा.मुख्यमंत्री जी की ओर से प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा आदेशित सामान्य सन्दर्भों की प्रेषण पंजियां।

3. अशासकीय पंजियां।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 से संबंधित प्रेषण पंजियां।

5. निर्गम पंजी।

6. विभागीय पत्रावलियों/सन्दर्भों की प्राप्ति पंजी।

7. राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त होने वाले पत्रों की प्रेषण पंजियां।

8. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों (प्रधान मंत्री कार्यालय को छोड़कर)   माध्यम से प्राप्त होने वाले

  पत्रों की प्रेषण पंजियां।

9. उपस्थित पंजी।

(5)  व्यवहृत होने वाले प्रकरणों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

     1. मा.मुख्यमंत्री जी की ओर से  प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा आदेशित जन सामान्य के ऐसे सन्दर्भो, जिनमें आख्या / उत्तर अपेक्षित नहीं होता है, को रजिस्टर में अंकित कर शासन / मण्डल / जनपद स्तर के संबंधित अधिकारियों/विभागाध्यक्षों को प्रकरण के निस्तारण हेतु मूलरुप में प्रेषित कर दिया जाता है।

    2. जन सामान्य के ऐसे प्रार्थना-पत्रों जिन पर मा.मुख्यमंत्री जी की ओर से  प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा समयबद्ध आदेश किए जाते हैं, को कम्प्यूटर में अंकित कर शासन / मण्डल / जनपद स्तर के संबंधित अधिकारियों/विभागाध्यक्षों को अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है तथा इस प्रकार के समयबद्ध सन्दर्भो के अनुश्रवण हेतु नियमित रुप से अनुस्मारकों का प्रेषण संबंधित अधिकारियों को किया जाता है। इन सन्दर्भो की छायाप्रति रिकार्ड के रुप में रखी जाती है, साथ ही इनके उक्त समयबद्ध सन्दर्भों के अनुक्रम में प्राप्त अनुपालन आख्याओं के आधार पर अनुभाग के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से उक्त सन्दर्भों को कम्प्यूटर से निस्तारण कराने का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त यथा आदेश कतिपय सन्दर्भो में अनुश्रवण की कार्यवाही भी की जाती है।

    3. राष्ट्रपति सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय सहित भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों (प्रधान मंत्री कार्यालय को छोड़कर) के माध्यम के संबंधित प्रार्थना-पत्रों को रजिस्टर में अंकित कर शासन/मण्डल/जनपद स्तर के संबंधित अधिकारियों/विभागाध्यक्षों को निस्तारण हेतु मूलरुप में प्रेषित कर दिया जाता है।

    4. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों पर निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाती हैः-

(क) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में उल्लिखित प्रकरण जिस विभाग से संबंधित होता है उस प्रार्थना-पत्र को शासन/मण्डल/जनपद स्तर के संबंधित अधिकारियों/विभागाध्यक्षों (प्रशासकीय विभाग) को इस अपेक्षा से अन्तरित/ स्थानान्तरित कर दिया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण उनके विभाग से सम्बन्धित है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करा दी जाय। पत्र की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रार्थी को भी इस आशय से प्रेषित की जाती है कि प्रकरण में वांछित सूचना प्रार्थी सम्बन्धित अधिकारी/विभाग से प्राप्त करने का कष्ट करें।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत अन्तरित/स्थानान्तरित किए गए उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों के संबंध में  समयान्तर्गत वांछित सूचना संबंधित विभाग से  प्राप्त न होने के कारण  यदि प्रार्थी द्वारा मुख्य मंत्री कार्यालय में अपील प्रस्तुत की जाती है, तो प्रार्थी को पुनः यह अवगत कराया जाता है कि उसका  प्रार्थना-पत्र  जिस विभाग  से संबंधित है,  उस विभाग के अपीलीय  अधिकारी के  समक्ष प्रार्थी  अपनी अपील प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(ग)  राज्य सूचना आयोग से प्राप्त होने वाली सुनवाई नोटिस को प्रभारी अधिकारी के माध्यम से जन सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है एवं उक्त नोटिस जिस विभाग से संबंधित होती है, उस विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कर दी जाती है कि उक्त विभाग के जन सूचना अधिकारी राज्य सूचना आयोग में होने वाली सुनवाई में निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक अभिलेखों सहित उपस्थित होकर प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने/अपना पक्ष स्पष्ट करने का कष्ट करें।

    5.  लोक शिकायत अनुभाग-2 द्वारा मा.मुख्य मंत्री जी के आवास पर 'जनता दर्शन' का आयोजन कराया जाता है। 'जनता दर्शन' में  प्राप्त  होने वाले समस्त पत्रों पर मुख्य मंत्री सचिवालय के  उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार वरिष्ठ शोध अधिकारी / शोध अधिकारी के सहयोग से आदेश अंकित करने के उपरान्त उक्त पत्रों का प्रेषण संबंधित अधिकारियों/ विभागो को करने हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय के संबंधित अनुभागों को भेज दिया जाता है।

(6) उपयोगी विधिक प्राविधान

लोक शिकायत अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश कार्य (बटवारा) नियमावली-1975 तथा उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुभागों/ विभागों के बीच कार्य बटवारा के अनुसार आवंटित शासकीय कार्यों/ दायित्वों के निस्तारण का कार्य सम्पादित करता है।

(7) बजट एवं उसका उपयोग

लोक शिकायत अनुभाग-2 को कोई बजट आवंटित नहीं है।

(8) सहायिकी/कल्याणकारी कार्यक्रम तथा उससे लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण

लोक शिकायत अनुभाग-2 में कोई सहायिकी/कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित नहीं किया जा रहा है।

   
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