1- अनुभाग का
विवरण (शीर्षक)- मुख्य मंत्री कार्यालय लेखा
अनुभाग-2
2- कार्यालय
ढांचा:-
3- अनुभाग में सम्पादित होने वाले कार्य:-
1- मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष ।
2- मुख्यमंत्री पीडित सहायता कोष एवं कारगिल शहीद परिवार
मुख्यमंत्री सहायता कोष ।
4- अनुभाग में व्यवस्थित किये जाने वाले अभिलेख:-
1- डाक पंजिकायें।
2- पत्रावविलयॉ
3- कैश बुक
5- विवेकाधीन
कोष से संबंधित व्यवहृत होने वाले प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:-
1- प्राप्त कुल डाक को खोलकर सहायकों को वितरण ।
2- अनुभाग से संबंधित वि0प0 को पत्रावली में सक्षम अधिकारी में
समक्ष प्रस्तुत करना।
3- पत्रावली अनुमोदनोपरान्त आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना ।
4- मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में व्यय हेतु बजट का प्राविधान
कराना ।
5- मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 एवं 5 से प्राप्त भुगतानादेशों
का देयक तैयार कर कोषागार को प्रेषित करना ।
6- भारतीय स्टेट बैंक की बेवसाइट पर कोषागार से प्राप्त टोकन नम्बर
के सापेक्ष आदेशानुसार डाटा अपलोड करना ।
7- भारतीय स्टेट बैंक जवाहर भवन से प्राप्त डी0डी0 को पत्र के साथ
मरीजों के चिकित्सा उपचार हेतु संबंधित चिकित्सालय एवं जिलाधिकारी के माध्यम से
पीडित व्यक्ति को अनुदान उपलब्ध कराना एवं पत्र द्वारा सूचना सुनिश्चित कराया जाना
।
8- विवेकाधीन कोष का कैशबुक का रख-रखाव ।
9- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष चिकित्सालयों एवं जिलाधिकारियों से
उपयोगिता प्राप्त कर समीक्षा व कम्प्यूटर में प्रविष्टि करना ।
10- सूचना अधिकार के प्रकरणों व्यवहरण एवं अन्तरण ।
6- मुख्यमंत्री
पीडित सहायता एवं कारगिल सहायता कोष से संबंधित व्यवहृत होने वाले प्रकरणों में
अपनायी जाने वाली प्रक्रिया:-
1- प्राप्त कुल डाक को खोलकर सहायकों को वितरण ।
2- अनुभाग से संबंधित वि0प0 को पत्रावली में सक्षम अधिकारी में
समक्ष प्रस्तुत करना।
3- पत्रावली अनुमोदनोपरान्त आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना ।
4- मुख्यमंत्री पीडित सहायता कोष में प्राप्त चन्दा एवं दान द्वारा
प्राप्त धनराशि को पीडित कोष के खाता में जमा कराना तथा दैवीय आपदा घटित होने पर
चन्दा एवं दान हेतु जनता के मध्य अपील करना ।
5- उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी प्रदेश में दैवीय आपदा व बाढ़
आदि की स्थिति में मा0 मुख्यमंत्री के आदेशानुसार धनराशि का प्रेषित किये जाने हेतु
पत्रावली व्यवहृत कर भुगतान आदि सुनिश्चित कराना ।
6- दैवीय आपदा एवं अन्य में स्वीकृत आर्थिक सहायता की यदि
प्रतिपूर्ति कराया जाना अपेक्षित है तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से अमुक धनराशि
की प्रतिपूर्ति हेतु पत्रावली व्यवहृत करना ।
7- पीडित सहायता कोष में प्राप्त एवं उपलब्ध धनराशि का आदेशानुसार
समय-समय पर सावधि जमा की अवधि
पूर्ण होने पर पुन:/नया सावधि जमा में विनियोजित कर कोष में वृद्धि सुनिश्चित करना
।
8- मुख्यमंत्री पीडित सहायता कोष के बैंक खाता, सावधि जमा एवं कैशबुक का रख-रखाव ।
9- सूचना अधिकार के प्रकरणों व्यवहरण एवं अन्तरण ।
7- उपयोगी
विधिक प्राविधान-
1- मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियम-1999 एवं संशोधित नियम-2006
2- मुख्यमंत्री पीडित सहायता कोष आदेश/नियम दिनॉंक- 30.10.1968 तथा
कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष आदेश/नियम दिनॉंक-23.06.1999
3- जन सूचनाधिकार अधिनियम-2005
4- उत्तर प्रदेश सचिवालय मैनुअल/नियम एवं लेखा नियमावली ।
5- समय-समय पर निर्गत एवं प्रभावी आदेश ।
8- बजट एवं उसका उपयोग-
1- मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में बजट का प्राविधान है ।
2- मुख्यमंत्री पीडित सहायता कोष में बजट आवंटित नहीं होता है ।
9- सहायिकी/ कल्याणकारी कार्यक्रम तथा उनसे
लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण-
उपर्युक्त प्रस्तर में वर्णित कोष के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री
जी के आदेशानुसार पीडित व्यक्तियों/मरीजों को आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान करते हुए
उनका समाधान एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है ।
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