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Uttar Pradesh Chief Minister Office, Lucknow

Government of Uttar Pradesh, India

मुख्य मंत्री कार्यालय लेखा अनुभाग-2

1- अनुभाग का विवरण (शीर्षक)- मुख्य मंत्री कार्यालय लेखा अनुभाग-2

2- कार्यालय ढांचा:-

क्रमांक

अधिकारी / कर्मचारी का नाम

पदनाम

वेतन मैट्रिक्स

लेवल

मूल वेतन

1.

श्री उदयकान्त कनौजिया

अनुसचिव (लेखा)

67700-208700

11

88400

2 .

श्री प्रदीप कुमार सिंह

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

56100-177500

10

69000

3 .

श्री गजेन्द्र सिंह

समीक्षा अधिकारी (लेखा)

47600-151100

08

53600

 4 .

श्री अभिषेक कुमार मिश्रा

सहायक समीक्षा अधिकारी

44900-142400

07

50500

4.

श्री मो. यूनुस

सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)

44900-142400

07

49000

5.

श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह

सहायक समीक्षा अधिकारी

44900-142400

07

44900

5.

श्री राकेश मिश्रा

अनुसेवक

9300-34800

04

35900

3- अनुभाग में सम्पादित होने वाले कार्य:-

1- मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष ।

2- मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष एवं कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष ।

4- अनुभाग में व्यवस्थित किये जाने वाले अभिलेख:-

1- डाक पंजिकायें।

2- पत्रावलियॉ

3- कैश बुक/ IIC

4- डी0डी0ओ0 पोर्टल/आनलाइन प्रक्रिया

5- विवेकाधीन कोष से संबंधित व्यवहृत होने वाले प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:-

1- प्राप्त कुल डाक को खोलकर सहायकों को वितरण ।

2- अनुभाग से संबंधित वि0प0 को पत्रावली में सक्षम अधिकारी में समक्ष प्रस्तुत करना।

3- पत्रावली में अनुमोदनोपरान्त आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना ।

4- मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में व्यय हेतु बजट का प्राविधान कराना ।

5- मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 एवं 5 से प्राप्त भुगतानादेशों का देयक तैयार कर कोषागार को प्रेषित करना ।

6- कोषागार जवाहर भवन से प्राप्त यू.टी.आर. द्वारा लाभार्थी/ मरीज़ों के चिकित्सा उपचार हेतु संबंधित चिकित्सालय एवं जिलाधिकारी के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को अनुदान उपलब्ध कराना एवं ई-मेल तथा पत्र द्वारा सूचना सुनिश्चित कराया जाना ।

7- विवेकाधीन कोष का कैशबुक का रख-रखाव ।

8- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष चिकित्सालयों एवं जिलाधिकारियों से उपयोगिता प्राप्त कर समीक्षा व कम्प्यूटर में प्रविष्टि करना एवं अवशेष/ अप्रयुक्त धनराशि को ट्रेज़री चालान द्वारा कोषागार में जमा कराना ।

9- सूचना अधिकार के प्रकरणों व्यवहरण एवं अन्तरण ।

6- मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से संबंधित डी0डी0ओ0 पोर्टल/आनलाइन भुगतान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:-

1- मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 एवं 5 से प्राप्त भुगतानादेशों का देयक मैनुअल एवं डी0डी0ओ0 पोर्टल पर तैयार कर डी0डी0ओ0/कोषागार को अग्रसारित/आनलाइन प्रेषित करना।

2- डी0डी0ओ0 पोर्टल पर आनलाइन जनरेटेड /प्राप्त टोकन नम्बर के सापेक्ष आदेशानुसार बेनीफिसियरी डाटा अपलोड करना।

3- डी0डी0ओ0 पोर्टल पर कोषागार/आर0बी0आई0 के माध्यम से प्राप्त यू0टी0आर0 नम्बर व अंकन करना तथा मरीजो के चिकित्सा उपचार हेतु संबंधित चिकित्सालय एवं जिलाधिकारी व संबंधित पीडि़त व्यक्ति का अनुदान उपलब्ध कराना एवं ईमेल द्वारा सूचना सुनिश्चित कराना जाना।

7- मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता एवं कारगिल सहायता कोष से संबंधित व्यवहृत होने वाले प्रकरणों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया:-

1- प्राप्त कुल डाक को खोलकर सहायकों को वितरण ।

2- अनुभाग से संबंधित वि0प0 को पत्रावली में सक्षम अधिकारी में समक्ष प्रस्तुत करना।

3- पत्रावली मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना ।

4- मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष में प्राप्त चन्दा एवं दान द्वारा प्राप्त धनराशि को पीड़ित कोष के खाता में जमा कराना तथा दैवीय आपदा घटित होने पर चन्दा एवं दान हेतु जनता के मध्य अपील करना ।

5- मा0 मुख्यमंत्री का पीडि़त सहायता कोष में प्राप्त दान की रसीद/आभार पत्र मा0 मुख्यमंत्री जी की तरफ से संबंधित को ई-मेल/ डाक द्वारा प्रेषित करना।

6- उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी प्रदेश में दैवीय आपदा व बाढ़ आदि की स्थिति में मा0 मुख्यमंत्री के आदेशानुसार धनराशि का प्रेषित किये जाने हेतु पत्रावली व्यवहृत कर भुगतान आदि सुनिश्चित कराना ।

7- दैवीय आपदा एवं अन्य में स्वीकृत आर्थिक सहायता की यदि प्रतिपूर्ति कराया जाना अपेक्षित है तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से अमुक धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु पत्रावली व्यवहृत करना ।

8- मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष में प्राप्त एवं उपलब्ध धनराशि का आदेशानुसार समय-समय पर सावधि जमा की अवधि पूर्ण होने पर पुन:/नया सावधि जमा में विनियोजित कर कोष में वृद्धि सुनिश्चित करना ।

9- मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष के बैंक खाता, सावधि जमा एवं कैशबुक का रख-रखाव तथा चार्टेर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा वर्ष वार आडिट का कार्य कराना।

10- कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष के आश्रितों को पेंशन वितरण हेतु पत्रावली मा0 मुख्यमंत्री जी के आदेशार्थ प्रस्तुत करना एवं भुगतान संबंधी कार्यवाही करना।

11- सूचना अधिकार के प्रकरणों व्यवहरण एवं अन्तरण ।

8- उपयोगी विधिक प्राविधान-

1- मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियम-1999 एवं संशोधित नियम-2006

2- मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष आदेश/नियम दिनॉंक- 30.10.1968 तथा कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष आदेश/नियम दिनॉंक-23.06.1999

3- जन सूचनाधिकार अधिनियम-2005

4- उत्तर प्रदेश सचिवालय मैनुअल/नियम एवं लेखा नियमावली ।   

5- समय-समय पर निर्गत एवं प्रभावी आदेश ।

9- बजट एवं उसका उपयोग-

1- मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में बजट का प्राविधान है ।

2- मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष में बजट आवंटित नहीं होता है ।

10- सहायिकीकल्याणकारी कार्यक्रम तथा उनसे लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण-

उपर्युक्त प्रस्‍तर में वर्णित कोष के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार पीड़ित व्यक्तियों/मरीजों को आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान करते हुए उनका समाधान एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है ।

 

   
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