1- अनुभाग का विवरण - मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- प्रशासनिक ढांचा - तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण -
3- अनुभाग में सम्पादित होने वाले कार्य - मा0 मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता से सम्बन्धित लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद एवं झांसी मण्डलों से प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण। 4- अनुभाग में व्यवस्थित किए जाने वाले अभिलेख -
(1) ऐसे प्रकरण जिनपर मा0 मुख्यमंत्री जी के विवेकानुसार सहायता स्वीकृत की जाती है, से संबंधित पत्रावलियों का रख रखाव। (2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण कर एतद्सम्बन्धी पत्रावलियों का रख रखाव। (3) डाक प्राप्ति/ प्रेषण रजिस्टर, संदर्भ रजिस्टर, संदर्भ लिपिक रजिस्टर। 5- व्यव्हृत होने वाले प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 1999 यथासंशोधित व सपठित नियमावली, 2006 समय-समय पर मा0 मुख्यमंत्री जी के विवेकानुसार लिए गए निर्णयानुसार। 6- उपयोगी विधिक प्राविधान - उत्तर प्रदेश सचिवालय के लागू सचिवालय मैनुअल रूल्स आफ बिजनेस एवं शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेश। 7- सहायिकी/कल्याणकारी कार्यक्रम तथा उनसे लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण - प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर नियमासनुसार एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के विवेकानुसार लिए गए निर्णय के क्रम में विवेकाधीन कोष से स्वीकृति प्रदान की जाती है।
|