मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-4 में व्यवहृत होने वाले विषय |
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1- अनुभाग का विवरण - मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-4 2- प्रशासनिक ढांचा - तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों का विवरण) -
मा0 मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण। 4- अनुभाग में व्यवस्थित किए जाने वाले अभिलेख - (1) ऐसे प्रकरण जिन पर मा0 मुख्यमंत्री जी के विवेकानुसार सहायता स्वीकृत की जाती है, से सम्बन्धित पत्रावलियों का रख-रखाव। (2) जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण कर एतद् सम्बन्धी पत्रावलियों का रख-रखाव। (3) डाक प्राप्ति/प्रेषण रजिस्टर। 5- व्यवहरित होने वाले प्रकरणों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया – उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 1999 यथासंशोधित व सपठित नियम, 2006 एवं समय-समय पर मा0 मुख्यमंत्री जी के विवेकानुसार एवं लिये गये निर्णयानुसार। 6- उपयोगी विधिक प्राविधान – उत्तर प्रदेश सचिवालय के लागू सचिवालय मैनुवल/रुल्स आफ बिजनेस एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश। 7- बजट एवं उसका उपयोग – चालू वित्तीय वर्ष में रु० 13,46,00,00,000/- (रु० तेरह सौ छियालीस करोड़ मात्र) का बजट प्राविधान है। 8- सहायिकी/कल्याणकारी कार्यक्रम तथा उनसे लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण – प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर नियमानुसार एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के विवेकानुसार लिये गये निर्णय के क्रम में विवेकाधीन कोष से स्वीकृति प्रदान की जाती है।
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