मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-2 में व्यवहृत होने वाले विषय |
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1- अनुभाग का विवरण (शीर्षक)- मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-2 2- प्रशासनिक ढांचा-
(1) केन्द्रीयकृत डाक वितरण (2) राजनैतिक दलों के प्रदेश स्तरीय अध्यक्षों / उपाध्यक्षों / महामंत्रियों को छोड़कर अन्य प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों/ पूर्व विधायक तथा पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्रिगणों, समाचार पत्रों के सम्पादकों / ब्यूरो चीफ, मा0 न्यायालयों तथा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों से प्राप्त पत्रों पर सक्षम अधिकारियों के आदेश प्राप्त कर सम्बन्धित विभाग/ कार्यालय को प्रेषित करना तथा उनका अनुश्रवण। 4- अनुभाग में व्यवस्थित किये जाने वाले अभिलेख- डाक पंजिकाएं 5- व्यवहृत होने वाले प्रकरणों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया- (1) प्राप्त कुल डाक को खोलकर अनुभागवार वितरण (2) अपने अनुभाग से सम्बन्धित डाक को सक्षम अधिकारी के आदेश हेतु प्रेषण। (3) आदेश प्राप्त होने पर डाक को कम्प्यूटरीकृत/ पंजीकृत कर सम्बन्धित विभाग/ कार्यालय को प्रेषण (4) सूचनाधिकार प्रकरणों का व्यवहरण/ अनतरण। 6- उपयोगी विधिक प्राविधान- (1) जन सूचनाधिकार अधिनियम-2005 (2) अत्तर प्रदेश सचिवालय अनुदेश, 1982 (3) समय-समय पर निर्गत एवं प्रभावी आदेश / नियमावलिया । 7- बजट एवं उसका उपयोग- कोई बजट आबंटन नहीं । 8- सहायिकी/ कल्याणकारी कार्यक्रम तथा उनसे लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण- उक्त प्रस्तर-3 (2) में वर्णित माध्यमों से मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लायी गयी जन समस्याओं को संबंधित विभागों को निर्देशों सहित प्रेषित करते हुए उनके समाधान एवं अनुपालन कराने का प्रयास किया जाता है ।
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