मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-1 में व्यवहृत होने वाले विषय |
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1. प्रशासनिक ढांचा 1.1. (क) मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-1
2. अनुभाग में सम्पादित होने वाले कार्य- 2.1. मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-1 में उत्तर प्रदेश कार्य (बंटवारा) नियमावली, 1975 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति/ उप राष्ट्रपति/ प्रधानमंत्री/ अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा/राज्य सभा, मा.केन्द्रीय मंत्रीगणों, महामहिम श्री राज्यपाल, सचिव श्री राज्यपाल, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधान सभा, विधान परिषद उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों के मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्रीगणों से प्राप्त पत्रों सहित विदेशी दूतावासों/ सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, कुलपतियों, राष्ट्रीय एवं प्रदेशस्तरीय निगमों/ परिषदों/ प्रतिष्ठानों, सगंठनों के मनोनीत अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ प्रशासक, प्रबन्ध निदेशक/ निदेशक के पत्रों का प्रेषण एवं निस्तारण सुनिश्चित कराया जाता है, इसके अतिरिक्त व्यापार मण्डल / किसान संघों एवं विशिष्ट सेवा संघों से प्राप्त पत्रों एवं ज्ञापनों की प्राप्ति स्वीकार कर उन पर सक्षम अधिकारी के आदेश सहित सम्बन्धित विभाग / कार्यालय को कर्यवाही हेतु प्रेषण व अनुश्रवण किया जाता है। 2.2- मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेशार्थ निर्मित नैत्यिक टिप्पणियों का संकलन एवं संरक्षण तथा महत्वपूर्ण अनुसूचित अभिलेखों का संग्रह किया जाता है। 3- संरक्षण उपरोक्त 2.1 एवं 2.2 के अधीन पत्रों के प्रेषण की डाक पंजिका एवं सारांश का संकलन किया जाता है। 4- कार्य प्रक्रिया उपरोक्त 2.1 से आच्छादित संदर्भों पर मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेशोपरान्त पत्रों को कार्यालय अभिलेख में पंजीकरण के पश्चात आदेशित विभाग / कार्यदायी इकाई को प्रचलित नियमों के अधीन कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है तथा समय-समय पर अनुस्मारक प्रेषित कर निस्तारण के प्रयास किये जाते हैं। 5- कार्य संचालन हेतु प्रभावी नियम / विनियम 5.1- मा0 मुख्य मंत्री जी की अपेक्षा एवं आदेश। 5.2- उत्तर प्रदेश सचिवालय मैनुअल। 5.3- उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली। 5.4- समय-समय पर निर्गत एवं प्रभावी अन्य आदेश एवं नियमावलियां। 6- बजट बजट सम्बन्धी कोई कार्य नहीं किया जाता है। 7- सहायिक / कल्याणकारी कार्यक्रम तथा उनसे लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण 7.1 देश एवं प्रदेश की सामान्य जनता की जन समस्याएं जो कि प्रस्तर-2.1 में उल्लिखित माध्यमों से मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लायी जाती हैं, उन जन समस्याओं को सम्बन्धित कार्यदायी विभाग / संस्थाओं के संज्ञान में लाते हुए उनका सर्वमान्य / विधिक समाधान कराये जाने का प्रयास किया जाता है। इस हेतु सम्बन्धित विभाग / संस्था को आवश्यक निर्देश निर्गत किये जाते हैं एवं उनका अनुपालन सुनिश्चत कराए जाने हेतु समय-समय पर अनुस्मरण भी कराया जाता है। 7.2 प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं नीति विषयक मामलों से सम्बन्धित मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से भारत सरकार के मा0 प्रधान मंत्री / विभिन्न मंत्रीगणों को लिखे गये पत्रों का प्रेषण किया जाता है।
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