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1. |
सांसदगण (जिसमें
अन्य प्रदेशों के सांसद भी सम्मिलित हैं) से प्राप्त पत्रों की
प्राप्ति स्वीकार करना, उनको सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त कर
संबंधित विभाग/कार्यालय को प्रेषित करना तथा उनका अनुश्रवण करना। |
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2. |
सांसदगण को शासकीय
कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक अनुमन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना। |
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3. |
समस्त राजनैतिक दलों
के राष्ट्र स्तरीय पदाधिकारियों से प्राप्त पत्रों की प्राप्ति
स्वीकार करना, उन्हें सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करने के
उपरांत संबंधित विभाग/कार्यालय को प्रेषित करना तथा उनका अनुश्रवण
करना। |
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4. |
प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष
सचिव द्वारा सांसद कक्ष के प्रभारी को निर्दिष्ट कार्य। |
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5. |
देश के भूतपूर्व मा0
प्रधान मंत्रिगण तथा प्रदेश के भूतपूर्व मा0 मुख्य मंत्रिगण के
पत्रों पर सांसद कक्ष द्वारा उसी प्रकार पत्रोत्तर भेजा जायेगा जिस
प्रकार सांसदगण के पत्रों पर पत्रोत्तर भेजा जाता है। |
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6. |
मा0 विधायकगण (जिसमें
अन्य प्रदेशों के विधायक भी सम्मिलित है) से प्राप्त पत्रों की
प्राप्ति स्वीकार करना, उन्हें सक्षम प्राधिकारी के आदेश सहित
संबंधित विभाग/कार्यालय को प्रेषित करना तथा उनका अनुश्रवण करना। |
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7. |
मुख्य मंत्री
सचिवालय के अधिकारीगण द्वारा मा0 विधायकगण के पत्रों के संदर्भ में
भेजे जाने वाले पत्रों का प्रेषण। |
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8. |
समस्त राजनैतिक दलों
के प्रदेश स्तरीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/महामंत्रिगण से प्राप्त पत्रों
की प्राप्ति स्वीकार करना, उन्हें सक्षम प्राधिकारी के आदेश सहित
संबंधित विभाग/कार्यालय को प्रेषित करना तथा उनका अनुश्रवण करना। |